ड्राइवरों की खत्म हुई चिंता- हिट एंड रन का नया कानून अभी नहीं हुआ लागू
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र लिखकर किया सूचित, बैठक में विचार के बाद लिया जाएगा फैसला
Gurugram News Network- हिट एंड रन के नए कानून को लेकर चल रहा अब पूरी तरह से शांत हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र लिखकर सूचित किया है कि हिट एंड रन को लेकर नया कानून अभी लागू नहीं किया गया है। इसे लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनके भी विचार लिए जाएंगे। ऐसे में किसी भी ड्राइवर को घबराने की जरूरत नहीं है।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी सुबोध ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रधान अमृतलाल मदान के नाम पत्र जारी कर कहा है कि जिस भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के तहत हिट एंड रन केस में ड्राइवर को दस साल की सजा के प्रावधान को लेकर जो घमासान देश भर में मचा हुआ है उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। ऐसे में ड्राइवरों द्वारा किया जा रहा देश भर में घमासान रोका जाना जरूरी है।
इस कानून को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ बैठक कर इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श किया जाएगा जिसके बाद ही कानून को लागू करने का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने प्रधान अमृतलाल मदान को कहा कि वर्तमान में ड्राइवरों में जो डर का माहौल है उसे रोकने के लिए उन्हें कार्य करना चाहिए व ड्राइवरों को समझाना चाहिए कि अभी तक इस कानून को लागू नहीं किया गया है।